काठमांडू। नेपाली सरकार ने मीडिया परिषद से संबंधित विधेयक पेश किया है जिसमें किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाए जाने पर मीडिया आउटलेट, संपादक, प्रकाशक और पत्रकारों पर दस लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
समाचार पत्र हिमालयन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, नए विधेयक की धारा 18 के मुताबिक अगर किसी प., पत्रिका में छपी सामग्री आचार संहिता का उल्लंघन करती है और उससे किसी संस्था की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है तो उस मीडिया आउटलेट, प्रकाशक, संपादक, पत्रकार और संवाददाता पर 25 हजार से दस लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
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विधेयक की धारा 18 की उपधारा 2 के अनुसार यदि मीडिया की सामग्री से किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है तो पीड़ित पक्ष मुआवजे की मांग भी कर सकता है। इतना ही नहीं आचार संहिता का उल्लंघन करने पर धारा 17 के तहत संबद्ध् पत्रकार का प्रेस पास रद्द करने का प्रावधान है।
नेपाल प्रेस परिषद के कार्यकारी किशोर श्रेष्ठा ने बताया कि सरकार ने संबंधित पक्ष से परामर्श के बिना यह विधेयक लाया गया है। इस विधेयक के पारित होने से पत्रकार और प्रेस की आजादी सीमित हो जाएगी और कई मीडिया आउटलेट जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में बंद भी हो जाएंगे।