छत्तीसगढ़ विधानसभा ने शुक्रवार यानी 2 दिसंबर को सर्वसम्मति से प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अनुसूचित जाति (SC) समुदायों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात के मुताबिक प्रदेश और सरकारी नौकरियों में आरक्षण बढ़ाने वाले दो संशोधन बिल पास किए ।
दोनों बिल- छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण) संशोधन अधिनियम और शिक्षण संस्थानों में दाखिले से संबंधित एक संशोधन बिल शुक्रवार को विशेष सत्र के दौरान विधानसभा में प्रस्तुत किया गया ।
विधायिका ने इन दोनों वर्गों के जनसंख्या के हिसाब से अनुसूचित जनजाति के लिए 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 13 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव रखा है।
For OBC, reservations up to 27% in dist. EWS, which has 4% statewide reservation, 3rd & 4th grades in dist will have 4%-10% reservation based on population. A resolution passed to be added to 9th List. Provision for reservation in education also made: Chhattisgarh CM (02.12)(2/2) pic.twitter.com/LRMeGnTHJ5
— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) December 3, 2022
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है, जिससे प्रदेश में आरक्षण की कुल सीमा 76 प्रतिशत हो गई है। सीएम भूपेश बघेल ने सभी पार्टियों से छत्तीसगढ़ में आरक्षण के नए प्रावधानों को नौवीं अनुसूची में समाहित करने के लिए कोशिश करने की अपील की है।