लखनऊ, राजसत्ता एक्सप्रेस। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) द्वारा आदेश पारित होने के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP CM Yogi Adityanath) ने 69 हजार शिक्षकों (69 Thousand Recruitment Process) की भर्ती की प्रक्रिया एक हफ्ते के अंदर पूरी करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने 6 मई, बुधवार को 69 हजार शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया के मानक तय करते हुए आदेश सुनाया था। सीएम योगी ने आगामी शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में योगदान देने को कहा। सीएम ने कहा कि इससे प्रदेश के स्कूलों को योग्य शिक्षक मिलेंगे। कोर्ट के फैसले ने यह साफ कर दिया है कि शिक्षक भर्ती के प्रकरण में राज्य सरकार का पक्ष और रणनीति सही थी।
CM श्री @myogiadityanath जी ने बेसिक शिक्षा के 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में मा. उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है।
उन्होंने सभी सफल अभ्यर्थियों को आने वाले समय में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में योगदान देने हेतु अपनी शुभकामनाएं देते हुए उनका अभिनन्दन किया है।— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) May 6, 2020
आपको बता दें कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती 60-65 प्रतिशत अंकों के आधार पर तीन महीने के अंदर करने का आदेश हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को जारी किया है। इसी के साथ हाई मेरिट पर भर्ती के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे अभ्यर्थियों में उत्साह की लहर दौड़ गई है। 6 जनवरी 2019 को आयोजित लिखित परीक्षा के अंतिम परिणाम पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की तैयारियां पूरी हैं। माना जा रहा है कि एक हफ्ते बाद रिजल्ट घोषित हो जाएगा।
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हाईकोर्ट के आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के बाद शासन को भेजी जाएगी। शासन इसके कानूनी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए न्याय विभाग को देगा। न्याय विभाग की सलाह मिलने पर शासन परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को आवश्यक निर्देश देगा। उसके दो-तीन दिन बाद रिजल्ट जारी हो जाएगा। पहले अंतिम उत्तरकुंजी जारी होगी और अगले दिन परिणाम घोषित होगा। इस भर्ती के लिए विज्ञापन एक दिसम्बर 2018 को जारी किया गया था।