दिल्ली उच्च न्यायालय ने सत्येंद्र जैन को पद से बर्खास्त करने की जनहित याचिका को किया खारिज

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सत्येंद्र जैन को पद से बर्खास्त करने की जनहित याचिका को किया खारिज
भारतीय जनता पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी  के बीच जारी सियासी खींचतान के बीच दिल्ली उच्च न्यायालय  ने  दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को पद से बर्खास्त करने की याचिका को खारिज कर दिया. दायर याचिका में कहा गया था कि प्रवर्तन निदेशालय से पूछताछ के दौरान दिल्ली मंत्रीमंडल के सदस्य सतेन्द्र जैन ने स्वीकार किया है कि वो कोविड से संक्रमित होने के बाद अपनी याददाश्त खो चुके है.लिहाजा नियमों के अनुसार मानसिक स्थिति ठीक न होने के करण वो विधायसभा के सदस्य बने रहने के अधिकारी नहीं है. मालूम हो कि वर्तमान समय में समय में संजय जैन प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग केस में ज्यूडिशियल कस्टडी में हैं

इसी महीने की 16अगस्त को हुई  सुनवाई में याचिका पर दलीलें सुनने के बाद मुख्य न्यायधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की नेतृत्व वाली पीठ ने निर्णय सुरक्षित रख लिया था. याचिकाकर्ता आशीष कुमार श्रीवास्तव ने वकील रुद्र विक्रम सिंह के जरिए जनहित याचिका (PIL) दाखिल की थी. याचिका में कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 191(1)(बी) के मुताबिक अस्वस्थ मस्तिष्क का आदमी विधानसभा का सदस्य नहीं बना रह सकता. लिहाजा उन्हें पद पर बरकरार रख कर दिल्ली की केजरीवाल सरकार नियमों का पालन नही कर रही है
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