पाकिस्तान की जेल में 6 साल कैद रहकर स्वदेश लौटे भारतीय युवक हामिद नेहल अंसारी की मां ने अपने बेटे के साथ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की।
अपने बेटे हामिद को पाकिस्तान की जेल से छुड़वाने, उसे भारत वापस लाने में विदेश मंत्रालय के किए प्रयासों से खुश हामिद की मां विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिलकर अपने आंसू नहीं रोक पाई। रोते हुए बोली कि मेरा देश महान है, मेरी मैडम महान हैं, सब मैडम ने किया है।
#WATCH Indian National Hamid Ansari who came to India after being released from a Pakistan jail yesterday, meets External Affairs Minister Sushma Swaraj in Delhi. His mother tells EAM “Mera Bharat mahaan, meri madam mahaan, sab madam ne hi kiya hai.” pic.twitter.com/FQEzz99Ohm
— ANI (@ANI) December 19, 2018
ये भी पढ़े – आम जनता को GST पर मोदी देंगे बड़ी राहत!
बुधवार को हामिद, उसकी मां और परिजनों ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। सुषमा स्वराज ने रोते हुए हामिद और उसके परिजनों को ढांढस बंधाया और कहा कि मान लीजिए कि वह जिंदगी का बुरा वक्त था, जो बीत गया।
#WATCH: Indian national Hamid Ansari crosses the Attari-Wagah border to reach India. He was lodged in a jail in Pakistan and was released today. pic.twitter.com/FYJAlAZGac
— ANI (@ANI) December 18, 2018
ये भी पढ़े – यूपी में महागठबंधन से कांग्रेस OUT ! एसपी, बीएसपी, आरएलडी में सीटों के बंटवारे पर बनी सहमती
पाकिस्तान की जेल में 6 साल कैद रहकर भारतीय युवक हामिद नेहल अंसारी मंगलवार को वापस भारत लौटा है। हामिद को पाक प्रशासन ने पंजाब के अटारी स्थित वाघा बार्डर पर भारत सरकार के अधिकारियों को सौंपा। भारतीय युवक हामिद नेहल अंसारी छह साल से पाक जेल में कैद था। उसे पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी करने और राष्ट्रद्रोही गतिविधियों में शामिल होने के जुर्म में तीन साल की सजा सुनाई थी।
ये भी पढ़े – NDA में नई बगावत, पासवान के बिगड़े सुर
मुंबई के वर्सोवा के रहने वाले भारतीय युवक हामिद नेहल अंसारी ने बीई, एमबीए किया था और मुंबई के एक प्रबंधन कॉलेज में पढ़ाता था। हामिद की दोस्ती एक पाकिस्तानी लड़की से सोशल मीडिया के जरिए हुई। हामिद उस लड़की से निकाह करने के लिए अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में घुसा, जहां एक होटल में उसे पकड़ लिया गया। बाद में हामिद को फर्जी दस्तावेज बनाने, जासूसी करने, पाक विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में सैन्य अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई।