वर्ष 2002 के गोधरा कांड के दौरान बिलकिस बानो गैंग रेप केस में सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए 29 नवंबर की डेट को लिस्ट किया है। गौरतलब है कि इस आवेदन में गुजरात सरकार के उस निर्णय को चुनौती दी गई थी जिसमें मर्डर और रेप के 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया था। आवेदन में कहा गया कि इस पूरे केस की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI की देखरेख में हुई थी इसलिए गुजरात सरकार दोषियों को सजा में छूट का एकतरफा निर्णय नहीं कर ले सकती।
Supreme Court lists for hearing on Nov 29, the pleas challenging the decision of Gujarat government to grant remission to the 11 convicts, in the Blikis Bano gang rape case during 2002 Godhra riots. SC grants time to petitioners to file response to the affidavit by Gujarat govt. pic.twitter.com/vZrQHXC70N
— ANI (@ANI) October 18, 2022
गुजरात सरकार द्वारा दाखिल जवाब सभी पक्षों को प्राप्त हो : बेंच
सुनवाई के दौरान जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सी टी रविकुमार की बेंच ने आदेश दिया कि गुजरात सरकार द्वारा दाखिल जवाब सभी पक्षों को मुहैया कराया जाए। याचिकाकर्ताओं को गुजरात सरकार द्वारा दाखिल येफिडेफिट पर अपना जवाब दायर करने के लिए वक्त दिया गया है। बेंच ने कहा कि गुजरात सरकार ने एक काउंटर दाखिल किया है।
सभी अधिवक्ताओं को जवाबी काउंटर प्राप्त कराया जाए। गुजरात सरकार ने सोमवार यानी बीते कल सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि छूट को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता और कुछ नहीं बल्कि एक ‘इंटरलॉपर’ और ‘व्यस्त व्यक्ति’ हैं।