नई दिल्ली, राजसत्ता एक्सप्रेस। कोरोना महामारी के चलते देश में लॉक डाउन के तीसरे चरण का एलान कर दिया गया है। शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने लॉक डाउन को दो हफ्ते बढ़ाने का फैसला लिया और इस दौर के लिये नयी गाइडलाइंस जारी की। इसके मुताबिक ग्रीन जोन में शराब और पान की दुकानें खोलने की छूट दी गयी है। लेकिन सोशल डिस्टैंसिंग के निर्देश पहले की तरह ही माने जाएंगे। नये दिशा निर्देशों के माने तो सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना, पान, गुटखा खाने की मनाही होगी।
Liquor stores & paan shops will be allowed to function in green zones while ensuring minimum six feet distance (2 gaz ki doori) from each other & ensuring that not more 5 persons are present at one time at the shop: MHA on the extension of #lockdown for two weeks from May 4
— ANI (@ANI) May 1, 2020
गृह मंत्रालय ने साफ किया कि ग्राहकों को इस दौरान छह फुट की दूरी होनी चाहिये, इसके अलावा दुकानों पर एक समय में पांच से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते।
17 मई तक 2 सप्ताह के लिए और बढ़ा लॉकडाउन, ग्रीन और ऑरेन्ज जोन में शर्तों के साथ मिलेगी छूट
लॉक डाउन के तीसरे चरण में छूट की तमाम शर्तें तय की गयी हैं। याद रखें कि रेल, मेट्रो, हवाई सेवाएं, स्कूल-कॉलेज, होटल रेस्टोरेंट पहले ही की तरह बंद रहेंगे। छूट ग्रीन जोन में आने वाले इलाकों को शर्तों के साथ दी गई है। आपको बता दें कि सरकार ने देश में कोरोना प्रभाव के क्षेत्रों को रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन में बांटा है ताकि नियम व छूट देने में उन्हें सुविधा रहे। यही नहीं धार्मिक, राजनीतिक आयोजन पर रोक जारी रहेगी। इस दौर में गैर जरूरी गतिविधियों के लिये लोगों की आवाजाही पर शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक सख्त पाबंदी रहेगी।
बड़ी राहत मिली
लॉक डाउन के इस तीसरे दौर में सरकार ने बड़ी राहत का एलान करते हुये सभी रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन में अस्पताल, ओपीडी को खोलने की इजाजत होगी। लेकिन सोशल डिस्टैंसिंग के नियमों में किसी तरह का बदलवाव नहीं किया गया है। रेड जोन में पूरी तरह पाबंदी रहेगी, सैलून, रिक्शों की आवाजाही बंद रहेगी।
ग्रीन जोन क्या है
ग्रीन जोन में वह जिले शामिल होंगे जहां अभी तक कोई मामला नहीं आया या पिछले 21 दिनों में कोई पुष्ट मामला नहीं। इस जोन का अर्थ संक्रमण मुक्त है। हालांकि इस दौरान कहीं भी भीड़ इकट्ठा होने या सोशल डिस्टेंसिंग की बात माननी जरूरी है। ग्रीन जोन के अंदर भी जिन लोगों को क्वारंटाइन में रखा जाएगा उन्हें किसी भी तरह के मेल जोल की इजाजत नहीं होती।