एक बार फिर तीन तलाक अध्यादेश पर लगी राष्ट्रपति की मुहर
एक बार फिर से मुस्लिम प्रथा तीन तलाक को अपराध की श्रेणी में लाने वाले बिल पर अध्यादेश लाया गया. शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीन तलाक अध्यादेश विधेयक को मंजूरी दे दी है.
गौरतलब है कि गत वर्ष सितंबर में विधेयक पर अध्यादेश लाया गया था और यह 22 जनवरी को खत्म होने वाला था.
दरअसल, गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट ने एक बार में तीन तलाक को अपराध घोषित किए जाने से संबंधित इस अध्यादेश बिल को फिर से जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. यह बिल लोकसभा में तो पारित करा लिया था लेकिन राज्यसभा में ये अध्यादेश पारित नहीं हो पाया था. जिसकी वजह से फिर से मोदी सरकार को इस बिल पर अध्यादेश लाना पड़ा.
बता दें कि मुस्लिम महिलाओं का हितैषी और तीन तलाक का विरोधी बिल द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन मैरिज एक्ट के द्वारा मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को इंस्टेंट ट्रिपल तलाक से आजादी दिलाने का बीड़ उठाया था लेकिन विधेयक उच्च सदन में पारित न होने के कारण सरकार विफल हो गई थी.
चूकि लोकसभा में एनडीए दल की बहुमत है इसीलिए तीन तलाक विरोधी बिल को बहुत ही आसानी से पारित करा लिया गया था, लेकिन राज्यसभा में पर्याप्त संख्याबल न होने के कारण विधेयक लटक गया था. खैर एक बार फिर से 6 महीने के लिए तीन तलाक अध्यादेश लागू कर दिया गया है, अब देखना होगा कि तीन तलाक पर कानून कब तक बन पाता है.