राजीव गांधी हत्याकांड के आरोपी रविचंद्रन को तबियत बिगड़ने के चलते मिला 30 दिन का अवकाश !

चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने राजीव गांधी हत्याकांड के सात दोषियों में से एक पी. रविचंद्रन को तबियत बिगड़ने के चलते 30 दिनों का अवकाश (सामान्य छुट्टी) दिया है।
यह छठी बार है जब रविचंद्रन को 29 वर्ष के कारगर अवधि के दौरान अवकाश मिला  है।
सरकार ने उन्हें मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ द्वारा 2 सितंबर, 2021 को दिए गए आदेश के मुताबिक 30 दिनों का अवकाश दिया है।

उन्हें CRPC की धारा 432 (सजा को निलंबित करने या हटाने की सरकार की शक्ति) और तमिलनाडु के सजा निलंबन नियम, 1982 के नियम 40 (नियमों को छूट देने की सरकार की शक्ति) के आधार पर सामान्य अवकाश दिया गया है।
जस्टिस वी. भारतीदासन और जस्टिस एस. अनंती की मद्रास उच्चतम न्यायालय की मदुरै पीठ ने प्रदेश को रविचंद्रन की मां पी. राजेश्वरी की याचिका पर एक उपयुक्त आदेश पारित करने का निर्देश दिया था।
रविचंद्रन की मां ने सरकार और कोर्ट को सूचित किया था कि उनके पुत्र को दाहिनी आंख की सर्जरी की जरूरत है, जिसके लिए उसे दो माह का सामान्य अवकाश चाहिए  ।
रविचंद्रन को अपने परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त किसी और से मिलने की इजाजत  नहीं दी जाएगी, साथ ही वह मीडिया से भी बातचीत नहीं करेंगे और उन्हें अवकाश  याचिका में निर्दिष्ट परिसर में रहने के लिए कहा गया है।
मदुरै बेंच ने तमिलनाडु सरकार को अवकाश की अवधि के दौरान दोषी को मजबूत पुलिस सुरक्षा देने और उसी पर दैनिक अनुपालन रिपोर्ट प्रदान करने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने उसे रोजाना नजदीकी थाने में रिपोर्ट करने का भी निर्देश दिया है।

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