इन तीन बैंकों को देना होगा एक-एक करोड़ का जुर्मानाः रिजर्व बैंक

नई दिल्लीः रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निर्देशों के उल्लंघन का हवाला देते हुए 3 सरकारी बैंकों पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगा दिया है. RBI ने यह जुर्माना समय पर बैंकों घोटालों को न पकड़ पाने और उसकी रिपोर्ट ना करने के पर लगाया है. रिजर्व बैंक ने जिन बैंकों पर जुर्माना लगाया है, उनमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया , बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र शामिल हैं. आरबीआई ने बाताया कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत बैंकों ने Master Circular on Fraud -Classification and Reporting issued by RBI में दिए निर्देशों का उल्लंघन किया है जिसके चलते उनपर जुर्माना लगाया गया है.

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दोषी ठहराए गए बैंकों को भेजे पत्र में आरबीआई ने कहा है कि “रिजर्व बैंक इन बैंकों को सलाह देता है कि वह एक-एक करोड़ रुपए Violation of RBI guidlines on Frauds-Classification and Reporting के तहत जुर्माने के तौर पर जमा कराएं” बता दें कि, इससे पहले जून में भी आरबीआई ने मास्टर डायरेक्शन ऑन इश्यू एंड प्राइसिंग ऑफ शेयर्स के निर्देशों का उल्लंघन करने पर तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक पर भी 6 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था.

अब बदल सकेंगे 2000 और 200 के कटे-फटे नोट

एक अन्य खबर के मुताबिक, शुक्रवार को रिजर्व बैंक द्वारा कटे-फटे नोट बदलने के नियमों में भी बदलाव किया गया है. आरबीआई ने 2000 और 200 रुपये और अन्य मुद्रा पेश करने के बाद यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है. नए नियम के मुताबिक रिजर्व बैंक की देशभर में स्थित कार्यालयों और मनोनीत बैंक शाखाओं द्वारा कटे-फटे नोट बदले जा सकते हैं. बता दें, नोट की स्थिति के आधार पर आधे मूल्य या पूरे मूल्य पर इन्हें बदला जा सकेगा. RBI के इस नए नियम तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं.

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