SSC Scam: कलकत्ता HC का फैसला, पार्थ चटर्जी को भुवनेश्वर एम्स सिफ्ट करने की ED को मिली अनुमति

पश्चिम बंगाल के कथित शिक्षक भर्ती घोटाले में घिरे मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को लेकर प्रवर्तन निदेशालय की जांच का एरिया बढ़ता जा रहा है। इस बीच विशेष अदालत ने अर्पिता मुखर्जी की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उन्हें एक दिन के लिए ED की रिमांड में भेजा गया है।
दूसरी तरफ कलकत्ता उच्च न्यायालय  ने प्रवर्तन निदेशालय की मांग मानते हुए पार्थ चटर्जी को उपचार के लिए भुवनेश्वर एम्स ले जाने की अनुमति दे दी है। अदालत ने कहा है कि ED पार्थ को आज सुबह ही एयर एंबुलेंस के जरिए एम्स ले जा सकती है। उनके साथ एसएसकेएम अस्पताल के चिकित्सकों  और उनके वकील को ले जाने की अनुमति दी गई है। 

जांच एजेंसी ने दायर की थी याचिका 

आपको बता दें कि ,पार्थ चटर्जी को एसएसकेएम अस्पताल से कमांड अस्पताल में सिफ्ट करने पर एजेंसी  ने कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। ईडी ने अदालत से कहा था कि जितने समय के लिए पार्थ अस्पताल में दाखिल हैं, उस वक्त  को रिमांड के तौर पर न लिया जाए।
अगर उन्हें अधिक उपचार  की आवश्कता  होगी तो हम उन्हें दिल्ली या कल्याणी के एम्स ले जा सकते हैं।  दरअसल, पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी को घबराहट की शिकायत के बाद शनिवार देर शाम  अस्पताल में दाखिल कराया गया था। खास बात यह है कि शहर की एक कोर्ट द्वारा दो दिन की ईडी रिमांड में भेजे जाने के चंद घंटे बाद ही उन्हें सरकारी एसएसकेएम अस्पताल के आईसीसीयू में एडमिट कराया गया।

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