siddique kappan supreme court:उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अरेस्ट केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को शुक्रवार यानी आज बेल मिल गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने लगभग 23 माह पश्चात उनकी जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।
पत्रकार सिद्दिकी कप्पन को 5 अक्तूबर, 2020 को उत्तर प्रदेश के मथुरा से हिरासत में लिया गया था। इससे पूर्व केस की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित व न्यायमूर्ति एस. रवीन्द्र भट्ट की बेंच ने यूपी के गृह विभाग से कप्पन की अर्जी पर पांच सितंबर तक उत्तर देने को कहा था।
Kerala journalist Siddique Kappan was arrested by UP govt in 2020 while he was on his way to Hathras
— ANI (@ANI) September 9, 2022
मालूम हो कि, हाथरस केस में हिंसा को भड़काने के प्रयास के आरोप में सिद्दीकी कप्पन को यूपी पुलिस ने अरेस्ट किया था। सिद्दीकी पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UPPA) की धाराएं लगाई गईं हैं। इससे पूर्व इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने केस को गंभीर बताते हुए कप्पन की बेल एप्लीकेशन को खारिज कर दी थी।
Supreme Court directs that Kappan shall be produced before the trial court within three days and he shall be released on bail
— ANI (@ANI) September 9, 2022