नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट से बिहार के बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने सिवान में दो भाइयों की हत्या मामले में मिली उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए शहाबुद्दीन की हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया. वहीं सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गंगोई की बेंच ने शहाबुद्दीन के वकीलों से कई सवाल पूछे, लेकिन वकीन उनके कोई जवाब नहीं मिले.
रंजन गोगोई ने पूछा कि इस दोहरे हत्याकांड के गवाह तीसरे भाई राजीव रोशन की कोर्ट में गवाही देने जाते समय हत्या क्यों की गई, इस हमले के पीछे कौन था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो हाईकोर्ट के फैसले में दखन नहीं देगा. साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस अपील में कानूनी तथ्य नहीं है.
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गौरतलब, है कि अगस्त 2004 में सिवान में सतीश और गिरीश रोशन की तेजाब डालकर हत्या कर दी गई थी. जिसके बाद इस दोहरे हत्याकांड में 9 दिसंबर 2015 को निचली अदालत ने शहाबुद्दीन और अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. वहीं इस सजा के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में शहाबुद्दीन ने अपील की थी. वहीं 2017 में पटना हाईकोर्ट ने भी उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा है.