Tik Tok ऐप मामले में तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

नई दिल्ली: कुछ ही दिनों में लोगों के बीच सबसे ज्यादा पॉपुलर होने वाले टिकटॉक ऐप के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट ने याचिका दायर की ​थी जिसपर तत्काल सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने सोमवार को कहा कि इस याचिका पर सही समय पर सुनवाई की जाएगी.

बता दें, मद्रास हाई कोर्ट ने तीन अप्रैल को टिकटॉक ऐप के ​जरिए उपलब्ध अश्लील सामग्री को लेकर उसके डाउनलोड पर प्रतिबंध लगाया था. कोर्ट का कहना है कि इस ऐप के जरिए अश्लील और अनुचित सामग्री परोसी जा रही हैं जो संस्कृति का अपमान और अश्लील सामग्री को बढ़ावा देती है. कोर्ट ने जनहित याचिका के आधार पर अंतरिम आदेश जारी किया था जिसमें टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी.

दरअसल, टिकटॉक ऐप की वजह से हो रहे हादसे और बढ़ते अश्लील वीडियो को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने इसे बैन कराने के लिए केंद्र सरकार से बात करने का फैसला किया था. इसपर तमिलनाडु राज्य के सूचना और प्रसारण मंत्री एम. मणिकंदन ने कहा कि तमिलनाडु सरकार इस ऐप को बंद कराने पर विचार कर रही है. जिस तरह से ब्लू व्हेल गेम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ठीक उसी तरह टिकटॉक को भी बैन कर देना चाहिए.

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