बंगला किराया भुगतान मामला: केंद्रीय मंत्री निशंक को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना कार्रवाई पर लगाई रोक

नई दिल्ली: बंगले के बकाया किराए से जुड़े मामले में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ( Ramesh Pokhriyal Nishank) को बड़ी राहत मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आज उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगले के बकाया किराए के मामले पर एक अहम सुनवाई हुई जिसमें कोर्ट ने रमेश पोखरियाल निशंक को राहत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने निशंक के खिलाफ लंबित अवमानना कार्यवाही पर रोक लगाई और उनकी याचिका पर नोटिस जारी किया है।

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जारी किया था नोटिस

उल्लेखनीय है कि इसी महीने उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इस मामले में एक बड़ा आदेश दिया था। कोर्ट के पूर्व आदेश के तहत राज्य के अतिरिक्त सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में राज्य सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं के एवज में वसूल की गई बकाया राशि को कम करने के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने अतिरिक्त सचिव द्वारा निशंक से वसूल की जाने वाली राशि की पुनर्गणना करने और उसे कम करने पर सवाल पूछते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।

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भुगतान नहीं करने पर जारी किया था नोटिस

गौरतलब है कि जस्टिस शरद कुमार शर्मा ने बतौर पूर्व मुख्यमंत्री उन्हें आवंटित आवास का बाजार मूल्य पर किराये और बिजली, पानी व अन्य सुविधाओं के बकाये का भुगतान नहीं करने के लिए निशंक के खिलाफ दायर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई की थी और इस दौरान जज ने उन्हें यह नोटिस जारी किया।

निशंक ने भुगतान करने की कही बात

दूसरी ओर अदालत में दाखिल अपने हलफनामे में निशंक ने बताया था कि उन्होंने बकाए के रूप में दस लाख 77 हजार 709 रुपये का भुगतान कर दिया है। साथ ही उनके इस हलफनामे पर अतिरिक्त सचिव चौधरी ने दस्तखत किए थे। कोर्ट के अनुसार, पूर्व मुख्यमंत्री पर 41,64,389 रुपये का कुल बकाया था और उनके द्वारा पूरी धनराशि का भुगतान नहीं किया गया।

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