तेजस्वी यादव को खाली करना पड़ेगा सरकारी बंगला, हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

बिहार की राजनीति में सरकारी बंगला खाली करने का रार आखिरकार हाईकोर्ट की दखल के बाद खत्म होता नजर आ रहा है. राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ दाखिल की गई तेजस्वी यादव की याचिका को पटना हाई कोर्ट की डिविजन बेंच ने खारिज करते हुए बंगला खाली करने का आदेश दिया है.

पटना के 5 देशरत्न मार्ग स्थित बंगला

बिहार में जब नीतिश कुमार और लालू प्रसाद यादव की पार्टी का गंठबंधन हुआ था तब राज्य सरकार ने तेजस्वी यादव को उप-मुख्यमंत्री रहते समय सरकारी बंगला दिया था. लेकिन गठबंधन टूटने के बाद तेजस्वी को अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था.

लेकिन बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बाद नीतीश सरकार ने इस बंगले को खाली करने का आदेश दे दिया. और पटना के 5 देशरत्न मार्ग पर स्थित इस बंगले को प्रशासन की टीम खाली कराने भी पहुंच गई. लेकिन विरोध के बाद खाली हाथ वापस लौट गई. बंगला खाली कराने के खिलाफ आरजेडी नेता बंगले के बाहर धरने पर गए, जिसके बाद सरकारी अमले को लौटना पड़ा. सरकारी आदेश के खिलाफ तेजस्वी यादव अंतरिम राहत के लिए पटना हाई कोर्ट चले गए थे.

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राहत याचिका खारिज

पटना हाई कोर्ट ने तेजस्वी यादव के बंगला विवाद पर दायर याचिका खारिज करते हुए उन्हें राहत देने से इंकार कर दिया. चीफ जस्टिस ए पी शाही और जस्टिस अंजना मिश्र की डबल बेंच ने उनके द्वारा दायर याचिका को खारिज कर सरकार के आदेश को सही ठहराया. बंगला खाली करने के सरकारी आदेश को चुनौती देते हुए तेजस्वी यादव ने पटन हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. लेकिन बंगला न खाली करने की उनकी उम्मीदों पर यहां भी पानी फिर गया. माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव अब सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं. फिलहाल कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें बंगला खाली करना पड़ेगा.

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