नई दिल्ली: आगामी चुनावों में दृष्टिबाधित व नेत्रहीन वोटरों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए ब्रेल लिपि में अंकित मतदाता पर्चियां (वोटर स्लिप) मिलेंगी. निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग (दृष्टिबाधित व नेत्रहीन) मतदाताओं के लिए ब्रेल फीचर युक्त मतदाता पर्चियां के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
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प्रदेश के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी रमेश चन्द्र राय ने चुनाव आयोग के इस फैसले के अनुसार आगामी चुनावों में दिव्यांग (दृष्टिबाधित व नेत्रहीन) वोटरों को ब्रेल लिपी वाली वोटर पर्चियां उपलब्ध करवाने के लिए निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने बताया कि दिव्यांग वोटरों के लिए ब्रेल लिपि वाली इन पर्चियों में वोटर का फोटो अंकित होगा.
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साथ ही मतदाता का नाम, उसकी वोटर संख्या व अन्य ब्योरा और मतदान केन्द्र का नाम, मतदेय स्थल, उसकी लोकेशन आदि का ब्योरा ब्रेल लिपि में अंकित किया जाएगा. उन्होंने बताया कि दिव्यांग (दृष्टिबाधित व नेत्रहीन) वोटरों की संख्या जानने के लिए सर्वेक्षण करवाया जा रहा है.