नोटा को मिला उम्मीदवार का दर्जा

चुनाव आयोग ने उन मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने के लिए नोटा का इस्तेमाल शुरू किया था जो मतदाता किसी उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहते थे. अब चुनाव आयोग ने नोटा के कद को बढ़ा दिया है और उसे उम्मीदवार बना दिया. इसका मतलब अगर नोटा को उम्मीदवारों से ज्यादा वोट मिले तो उस क्षेत्र में दोबार चुनाव होगा.

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हरियाणा चुनाव आयोग ने दिसंबर में पांच जिलों में होने वाले नगर निगम और नगर पालिकाओं के चुनाव में नोटा को उम्मीवार मामने का फैसला लिया है. इसका मतलब अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं चो वहां चुनाव दोबारा कराया जाएगा. ऐसी स्थिती में जिन प्रत्याशीयों पहले अपना नामांकन किया होगा उन्हें अयोग्य करार दे दिए जाएगा. इसमें गौर करने वाली बात यह है कि ऐसा देश में पहली बार हो रहा है.

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नोटा के इस्तेमाल के लिए जो अभी नियम है उसमें ऐसा है कि अगर किसी चुनाव में नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलते है तो दूसरे नबंर के प्रत्याशी को विजेता घोषित किया जाता है. लेकिन हरियाणा के नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव में इस फैसले को बदल दिया गया है ।

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हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त डॉ. दिलीप सिंह ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेस में कहा,‘नोटा को काल्पनिक उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन अगर दूसरी बार चुनाव कराने पर भी नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं तब दूसरे नंबर पर रहे प्रत्याशी को विजेता घोषित कर दिया जाएगा.

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