उत्तर प्रदेश के इटावा से बीजेपी सांसद को आगरा की एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 वर्ष की सजा सुनाई थी। जिससे बीजेपी सांसद की सदस्यता खतरे में पड़ गई थी। आज रामशंकर कठेरिया ने एमपी एमएलए अदालत से सुनाई गई सजा के खिलाफ जिला जज की अदालत में अपील की। जहां से उन्हें रात मिली। जिला जज ने एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। जिससे बीजेपी सांसद को राहत मिली। अब उनकी सदस्यता नहीं जाएगी घटना।
इस संबंध में बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया ने बताया कि कपड़े प्रेस करके अपने परिवार का पेट पालने वाली कमलेश दिवाकर को बिजली कंपनी ने 1 लाख का बिल भेज दिया था। उन्होंने 10 हजार रुपए में समझौता करा दिया था। इस दौरान किसी भी प्रकार का मारपीट नहीं हुआ था। लेकिन बसपा शासन के दौरान राजनीतिक दृष्टिकोण से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।
आज बीजेपी सांसद ने एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश के खिलाफ जिला जज के यहां अपील की। जिला जज ने बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को सुनाई गई सजा पर रोक लगा दी है। जिला जज से मिली राहत के बाद अब रामशंकर कठेरिया की लोकसभा सदस्यता को लेकर उठ रहे सवालों पर भी विराम लग गया है।