रामदेव सार्वजनिक माफी मांगने को तैयार, 23 को फिर पेश होने का आदेश, जानिए आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ

रामदेव सार्वजनिक माफी मांगने को तैयार, 23 को फिर पेश होने का आदेश, जानिए आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ

नई दिल्ली। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान योगगुरु रामदेव और आचार्य बालकृष्ण कोर्ट में उपस्थित रहे हालांकि उन्हें आज भी राहत नहीं मिली। रामदेव ने कहा कि हम सार्वजनिक माफी मांगने के लिए तैयार हैं। कोर्ट ने 23 अप्रैल को फिर से पेश होने का आदेश दिया है। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच ने सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से कहा कि आपकी बहुत गरिमा है, आपने योग के क्षेत्र में काफी कुछ किया है। लेकिन जो कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है, क्या उसके लिए आपको माफी दें। आपने क्या सोचा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और एडवरटाइजमेंट करेंगे? आप जिस आयुर्वेद का प्रचार कर रहे हैं, वह हमारी संस्कृति में बहुत पुरानी है।

कोर्ट ने कहा कि हम जानते हैं आपने जो शुरू किया वो व्यापार है लेकिन अपनी चीज को अच्छा बताने के लिए एलोपैथी को खारिज करना उचित नहीं है। इस पर रामदेव की ओर से कहा गया कि उसके लिए हम पहले भी दो बार बिना शर्त माफी मांग चुके हैं और सार्वजनिक माफी मांगने के लिए तैयार हैं। आगे से इसके प्रति मैं जागरुक रहूंगा। काम के अति उत्साह में ऐसा हो गया। इस पर कोर्ट ने कहा आप इतने मासूम नहीं हैं। इसके बाद अदालत ने रामदेव को एक हफ्ते का वक्त देते हुए 23 अप्रैल को बालकृष्ण के साथ फिर से पेश होने को बोला। आपको बता दें कि 10 अप्रैल को पिछली सुनवाई में रामदेव और बालकृष्ण को कोर्ट में कड़ी फटकार लगाते हुए उनका माफीनामा खारिज कर दिया था।

कोर्ट का कहना था कि हलफनामा कोर्ट में दाखिल होने से पहले मीडिया में कैसे प्रसारित हो गया। ये माफी के लिए तैयार कराया गया था या प्रचार के लिए? सुप्रीम कोर्ट ने कानून के उल्लंघन के लिए पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर उत्तराखंड सरकार को भी नोटिस दिया था। गौरतलब है कि बता दें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से 17 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया है कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ निगेटिव प्रचार किया। वहीं खुद की आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का झूठा दावा किया है। आईएमए की ओर से इस मामले में पतंजलि पर कार्रवाई करने की मांग की गई है।

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