‘हलाला’ के खिलाफ आवाज उठाने वाली शबनम पर एसिड अटैक

शबनम पर यह हमला उस दौरान हुआ था जब ससुरालियों ने बुधवार रात उसकी पिटाई कर दी थी जिसकी शिकायत करने के लिए वह एसपी से मिलने के लिए बुलंदशहर जा रही थी.

acid-attack-on-shabnam-rani-who-raise-voice-against-halala pratha
फोटो साभारः Google

नई दिल्लीः उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मुस्लिम समाज में हलाला और बहुविवाह प्रथा का विरोध करने वाली महिला शबनम रानी पर एसिड अटैक हुआ है. जिसके बाद वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई. तीन तलाक से पीड़ित शबनम ने हलाला और बहुविवाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसके बाद शबनम को धमकियां मिलनी शुरू हो गयी थीं. वहीं ससुरालवालों के द्वारा घर की पानी सप्लाई काट दी गई थी. वह लगातार बदसलूकी की शिकार हुई थी. इतना ही नहीं पति और देवर के द्वारा उसे लगातार धमकियां भी दी गईं थीं.

ससुरालियों ने की थी पिटाई

शबनम पर यह हमला उस दौरान हुआ था जब ससुरालियों ने बुधवार रात उसकी पिटाई कर दी थी जिसकी शिकायत करने के लिए वह एसपी से मिलने बुलंदशहर जा रही थीं. तभी करीब 11:30 बजे डिप्टी गंज में उस पर एसिड अटैक किया गया. जिसके बाद उसको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. शबनम ने इस हमले का आरोप अपने देवर पर लगाया है.

ये भी पढ़ें- एससी-एसटी एक्ट में पुलिस पर भी शिकंजा, नाजायज़ गिरफ्तारी पड़ जाएगी भारी

दिल्ली के ओखला निवासी शबनम रानी का ससुराल बुलंदशहर के अगौता थाना क्षेत्र के जौलीगढ़ में है. शबनम का विवाह जौलीगढ़ में मुजम्मिल के साथ हुआ था. शबनम के तीन बच्चे हैं. तीन तलाक के बाद शबनम को अपने देवर से हलाला करने का फरमान सुनाया गया था. जिसके विरोध में शबनम ने आवाज़ बुलंद की और हलाला और बहु विवाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.

गौरतलब है कि, पिछले साल 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तीन तलाक को गैरकानूनी करार दिया था, लेकिन निकाह हलाला पर कोई निर्णय नहीं दिया था. शीर्ष अदालत के इस फैसले के बाद से ही मुस्लिम महिलाएं निकाह हलाला और बहुविवाह को भी अवैध घोषित करने की मांग कर रही हैं.

आखिर है क्‍या ‘हलाला’ प्रथा

‘हलाला’ प्रथा के अनुसार अगर मुस्लिम पति अपनी पत्नी को तलाक देता है तो उसे अपनी पत्नी से दोबारा शादी करने के लिए या अगर पत्नी अपने पति से दोबारा शादी करना चाहती है तो उस महिला को ‘हलाला’ करना होता है. अगर किसी व्यक्ति ने अपनी बीवी को तीन बार तलाक दे दिया और वो दोनों अलग हो गए. बाद में अगर पति को अपने फैसले पर पछतावा होता है और वो अपनी बीवी से दोबारा शादी करना चाहता है तो वो बिना ‘हलाला’ के शादी नहीं कर सकता. ‘हलाला’ के लिए पत्नी को पहले किसी दूसरे मर्द से शादी करनी होगी. उसके बाद जब दूसरा व्यक्ति उस महिला को तलाक दे देगा, उसके बाद ही वो अपने पहले पती से निकाह कर सकती है.

ये भी पढ़ें- यूपी में चर्चा गरम, केशव मौर्य का कद छांटने को धर्मपाल सिंह किए जाएंगे प्रमोट

Previous articleमाल्या के जाल में फंसी मोदी सरकार
Next articleवसीम रिजवी का दावा, विजय माल्या की शिकायत न करने के लिए राहुल गांधी ने किया था अनुरोध